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सीजेएम न्यायालय ने सबूतों के अभाव में चोरी के आरोपियों को बरी किया

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 07 Aug 2022 11:48 PM IST
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Court Orders Acquital
बागेश्वर। सीजेएम न्यायालय ने चोरी के मामले के दो आरोपियों को बरी कर दिया है। घटना वर्ष 2021 की है।
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भराड़ी (कपकोट) में फोटो स्टूडियो चलाने वाले तारा सिंह कोरंगा ने 15 मई 2021 को दुकान से चोरी होने की रिपोर्ट कपकोट थाने में दर्ज कराई।
वादी ने बताया कि दुकान से मोबाइल, फोन, डीएसएलआर कैमरा, कंप्यूटर आदि सामान चोरी हुआ है। दुकान के पिछले हिस्से का शटर तोड़कर सामान चुराने की बात कही गई थी। चोरी हुए सामान की कीमत करीब दो लाख रुपये आंकी गई थी। कपकोट पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया।

विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस ने पवन कुमार, मनीष ऐठानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 380, 457, 411 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। विवेचना में उल्लेख था कि आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार किया है। पांच अगस्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजु सिंह मुंडे की कोर्ट ने मामले के परीक्षण के बाद आरोपी पवन कुमार और मनीष ऐठानी को आरोपों से दोषमुक्त करार दिया। आरोपियों की ओर से पैरवी एडवोकेट नरेंद्र कोरंगा और हरीश जोशी ने की।
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