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Bageshwar News: दोषमुक्ति का फैसला सत्र न्यायालय से बरकरार

Thu, 19 Oct 2023 01:18 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Thu, 19 Oct 2023 01:18 AM IST
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Court order of bageshwar
बागेश्वर। सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने निचली अदालत के दोषमुक्ति के फैसले को सही ठहरा बरकरार रखने का आदेश पारित किया।
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कपकोट थाने में तैनात वादी हेड कांस्टेबल जगत सिंह इसी साल नौ मई को कार्यालय में ड्यूटी पर थे। इसी दौरान प्रेमा राठौर ने अपने पति धीरज राठौर के खिलाफ मारपीट, गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी देने की तहरीर दी। वादी ने महिला के पति को फोन किया तो वह फोन पर ही अभद्रता करने लगा और कुछ देर बाद एक अन्य व्यक्ति हितेंद्र सिंह राठौर को लेकर थाने पहुंच गया। दोनों ने वादी के साथ गालीगलौज की। इससे राजकीय कार्य भी बाधित हुआ।

इसलिए दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज पुनीत कुमार की अदालत ने 12 अक्तूबर को दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया था। फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से सत्र न्यायालय में अपील की गई। सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहरा अपील को खारिज कर दिया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता कुंडल सिंह धपोला और विनोद भट्ट ने मामले की पैरवी की।
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