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Bageshwar News: हत्यारोपी की सशर्त जमानत मंजूर

Sat, 23 Sep 2023 11:30 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Sat, 23 Sep 2023 11:30 PM IST
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Court news: One got released.
बागेश्वर। सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे 40 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर सशर्त जमानत मंजूर की। न्यायाल ने कहा कि जमानत अवधि में आरोपी किसी गवाह को प्रभावित या प्रवंचित करने का प्रयास नहीं करेगा। इस दौरान अभियोजन साक्ष्य के विलोपन में लिप्त नहीं होगा। ऐसा किए जाने पर जमानत निरस्त की जा सकती है। आरोपी बलवंत सिंह निवासी कभड़ा उसी गांव के चंदन सिंह की हत्या के आरोप में तीन महीने से कारागार में बंद था। कभड़ा गांव में हत्याकांड 13 जून 2023 को हुआ था। आरोपी के अधिवक्ता विनोद भट्ट ने न्यायालय में अदालत से याचना की कि आरोपी घटना के दिन अपनी बुआ के घर लेटी गांव गया था। उसे झूठा फंसाया जा रहा है। अभियोजन पक्ष ने कथन का विरोध किया और कहा कि आरोपी ने सह आरोपी के साथ मिलकर हत्या की है। न्यायालय ने माना कि आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हो गया है। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी नहीं है। जिसके चलते उसकी जमानत मंजूर की गई।
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