फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Court has given order.

Bageshwar News: सत्र न्यायालय ने निचली अदालत का फैसला रखा बरकरार

Tue, 03 Oct 2023 11:40 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Tue, 03 Oct 2023 11:40 PM IST
विज्ञापन
Court has given order.
बागेश्वर। सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए दोषमुक्ति के आदेश की पुष्टि की और फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया।
विज्ञापन

कथानक के अनुसार वादी अर्जुन कुमार पुत्र रामलाल निवासी दुग बाजार ने 28 अगस्त 2022 को कोतवाली में चोरी की तहरीर दी थी। वादी ने बताया कि उसकी नई दुकान का उसी दिन शुभारंभ होना था लेकिन 27 अगस्त की रात को किसी ने ताला तोड़कर दुकान से 15-20 मोबाइल फोन चोरी कर लिए। पुलिस ने तहरीर पर धारा 380, 457 के तहत अज्ञात पर केस दर्ज किया और छानबीन शुरू कर दी। 29 अगस्त को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर विक्की कुमार निवासी भतरौला को 13 मोबाइल फोन और एक थैली में मोबाइल के कई खाली डिब्बों के साथ गिरफ्तार किया।
विज्ञापन

विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने 16 मई 2023 को आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सत्र न्यायालय में अपील की। सत्र न्यायालय ने अवर न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए बरकरार रखा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed