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Bageshwar News: स्मैक तस्करी का आरोपी दोषमुक्त
Thu, 09 Nov 2023 11:14 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Thu, 09 Nov 2023 11:14 PM IST
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बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी को दोषमुक्त किया। कथानक के अनुसार पुलिस ने 25 अगस्त 2021 को हर्षित नेगी निवासी तहसील रोड बागेश्वर को कठपुड़ियाछीना के पास गजरौला ढाबे के पास से 8.96 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी को पकड़ा तो वह वाहन से उतर रहा था। आरोपी के खिलाफ धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश कराए गए। आरोपी की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश तिवारी ने पैरवी की। संवाद
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