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उपभोक्ता फोरम ने दिए आदेश
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर।
Updated Sun, 20 Mar 2016 12:43 AM IST
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बागेश्वर। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने एक उपभोक्ता की शिकायत पर फैसला सुनाते हुए काष्ठ शिल्प उद्योग चलाने वाले तीन लोगों को शिकायतकर्ता को अग्रिम धनराशि अदा करने के आदेश दिए हैं। तीनों विपक्षियों को मानसिक परेशानी और वाद व्यय का पांच हजार रुपया भी अदा करना होगा। बागेश्वर में दुकान चलाने वाले हरीश चंद्र जोशी को चचई गांव निवासी मोहन राम, कुंदन राम, पुष्कर राम अग्रिम भुगतान के आधार पर लकड़ी की ठेकी, हल आदि देते थे।
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हरीश चंद्र जोशी ने 2010 से एग्रीमेंट के आधार पर तीनों ग्रामीणों से स्वरोजगार शुरू किया लेकिन कुछ वर्ष बाद ग्रामीणों ने लकड़ी के सामान का उत्पादन कर हरीश चंद्र को देना बंद कर दिया, जबकि हरीश चंद्र का मोहन राम पर अग्रिम धनराशि 32065, कुंदन राम पर 23090, पुष्कर राम पर 20340 धनराशि बकाया थी। हरीश चंद्र ने इस मामले की शिकायत उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में दर्ज की।
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शिकायतकर्ता की अधिवक्ता इंद्रा दानू ने फोरम के सामने पूरा मामला रखा, लेकिन विपक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। छह जनवरी 2016 को तीनों ग्रामीणों को नोटिस भेजने के बाद भी इस मामले में फोरम को कोई जवाब नहीं आया।
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इसके बाद मामले में एकपक्षीय शिकायत स्वीकार करते हुए फोरम के अध्यक्ष उत्तम सिंह नबियाल और सदस्या मीना फर्त्याल ने तीनों विपक्षीगणों को अग्रिम धनराशि अदा करने के साथ ही शिकायत कर्ता को एक-एक हजार रुपये मानसिक कष्ट के और दो हजार रुपये वाद व्यय के अदा करने के आदेश दिए।