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व्यावसायिक चालक-परिचालकों को 15 अगस्त से मिलेगी सहायता राशि
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बागेश्वर। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण नुकसान उठाने वाले व्यावसायिक लाइसेंस प्राप्त चालकों और परिचालकों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार की ओर से घोषित 12 हजार रुपये की सहायता की राशि 15 अगस्त से मिलने जा रही है। सहायता पाने के लिए चालक और परिचालकों को डाटाबैंक ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकरण करना होगा। परिवहन विभाग से आवेदन प्रमाणित होने के बाद चालक और परिचालकों के खाते में सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।
प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए टैक्सी, मैक्सी और बस चलाने वालों को छह महीने के लिए दो हजार रुपये प्रति वाहन चालक की दर से सहायता देने की घोषण की थी। जिले के परिवहन विभाग में करीब दो हजार व्यवसायिक वाहन टैक्सी, मैक्सी और बस पंजीकृत हैं। इनमें 10 केएमओयू की बसों के चालक और परिचालकों को सहायता राशि दी जानी है, जबकि टैक्सी और मैक्सी के वाहन चालक को सहायता राशि मिलेगी।
सहायता राशि प्राप्त करने के लिए चालक और परिचालकों को ऑनलाइन लिंक greencard.uk.gov.in/databank पर जाना होगा। लिंक की मदद से ऑनलाइन डाटा बैंक पोर्टल खुलेगा, जहां चालक और परिचालक को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन, बैंक खाते का विवरण भरना होगा। केमू के परिचालक को ड्राइविंग लाइसेंस के स्थान पर कंडक्टर लाइसेंस की जानकारी भरनी होगी। चालक-परिचालक की ऑनलाइन दी गई जानकारी को परिवहन विभाग प्रमाणित करेगा। इसके बाद कार्यदायी संस्था की ओर से चालक और परिचालकों के खातों में सहायता राशि भेज दी जाएगी।
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अधिकाधिक लोगों को लाभ देने का प्रयास
बागेश्वर। पिछले वर्ष भी कोरोना काल में सरकार ने चालक और परिचालकों को सहायता राशि प्रदान की थी, हालांकि जानकारी नहीं होने के चलते जिले के केवल 500 लोग ही योजना का लाभ प्राप्त कर सके। इसे देखते हुए इस बार परिवहन विभाग अधिकाधिक लोगों को योजना का लाभ दिलाने का प्रयास कर रहा है। टैक्सी यूनियनों, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से पात्र वाहन चालक-परिचालकों को प्रेरित किया जा रहा है।
सहायता राशि प्राप्त करने के लिए चालक और परिचालक के पास व्यवसायिक लाइसेंस होना अनिवार्य है। विभाग सभी पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने का प्रयास कर है। जिसके लिए विभिन्न स्तरों के माध्यम से चालक-परिचालकों को जानकारी दी जा रही है। -निखिल शर्मा, एआरटीओ, बागेश्वर
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प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए टैक्सी, मैक्सी और बस चलाने वालों को छह महीने के लिए दो हजार रुपये प्रति वाहन चालक की दर से सहायता देने की घोषण की थी। जिले के परिवहन विभाग में करीब दो हजार व्यवसायिक वाहन टैक्सी, मैक्सी और बस पंजीकृत हैं। इनमें 10 केएमओयू की बसों के चालक और परिचालकों को सहायता राशि दी जानी है, जबकि टैक्सी और मैक्सी के वाहन चालक को सहायता राशि मिलेगी।
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सहायता राशि प्राप्त करने के लिए चालक और परिचालकों को ऑनलाइन लिंक greencard.uk.gov.in/databank पर जाना होगा। लिंक की मदद से ऑनलाइन डाटा बैंक पोर्टल खुलेगा, जहां चालक और परिचालक को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन, बैंक खाते का विवरण भरना होगा। केमू के परिचालक को ड्राइविंग लाइसेंस के स्थान पर कंडक्टर लाइसेंस की जानकारी भरनी होगी। चालक-परिचालक की ऑनलाइन दी गई जानकारी को परिवहन विभाग प्रमाणित करेगा। इसके बाद कार्यदायी संस्था की ओर से चालक और परिचालकों के खातों में सहायता राशि भेज दी जाएगी।
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अधिकाधिक लोगों को लाभ देने का प्रयास
बागेश्वर। पिछले वर्ष भी कोरोना काल में सरकार ने चालक और परिचालकों को सहायता राशि प्रदान की थी, हालांकि जानकारी नहीं होने के चलते जिले के केवल 500 लोग ही योजना का लाभ प्राप्त कर सके। इसे देखते हुए इस बार परिवहन विभाग अधिकाधिक लोगों को योजना का लाभ दिलाने का प्रयास कर रहा है। टैक्सी यूनियनों, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से पात्र वाहन चालक-परिचालकों को प्रेरित किया जा रहा है।
सहायता राशि प्राप्त करने के लिए चालक और परिचालक के पास व्यवसायिक लाइसेंस होना अनिवार्य है। विभाग सभी पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने का प्रयास कर है। जिसके लिए विभिन्न स्तरों के माध्यम से चालक-परिचालकों को जानकारी दी जा रही है। -निखिल शर्मा, एआरटीओ, बागेश्वर