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Bageshwar News: चरस तस्कर को 15 साल का कठोर कारावास
Sat, 15 Jul 2023 11:51 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Sat, 15 Jul 2023 11:51 PM IST
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बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने चरस तस्करी के दोषी को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 1,50,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 17 दिसंबर 2020 को कोतवाली पुलिस ने बागनाथ वार्ड नीलेश्वर निवासी विशन राम (60) को नीलेश्वर मंदिर के पास से चरस के सााथ गिरफ्तार किया। बुजुर्ग के पास से 1.55 किलो चरस बरामद की गई। कोतवाली में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया।
पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) चंचल सिंह पपोला ने मामले की पैरवी करते हुए 11 गवाह पेश कराए। विशेष सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 17 दिसंबर 2020 को कोतवाली पुलिस ने बागनाथ वार्ड नीलेश्वर निवासी विशन राम (60) को नीलेश्वर मंदिर के पास से चरस के सााथ गिरफ्तार किया। बुजुर्ग के पास से 1.55 किलो चरस बरामद की गई। कोतवाली में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया।
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पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) चंचल सिंह पपोला ने मामले की पैरवी करते हुए 11 गवाह पेश कराए। विशेष सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई।
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