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अवकाश प्राप्त बीडीओ को मिला न्याय शुल्क का धन

Fri, 06 Nov 2015 10:19 PM IST
ब्यूरो /अमर उजाला, बागेश्वर।
ब्यूरो /अमर उजाला, बागेश्वर। Updated Fri, 06 Nov 2015 10:19 PM IST
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खंड विकास अधिकारी ने विभिन्न न्यायालयों के निर्देश पर अवकाश प्राप्त बीडीओ को मूल वाद और अपील में आए न्याय शुल्क के 1402 रुपये लौटा दिए हैं। जानकारी के अनुसार कपकोट ब्लाक से अवकाश प्राप्त बीडीओ गोपाल सिंह गढ़िया ने गरुड़ ब्लाक के कार्यकाल के दौरान विभागीय वाहन के टायर के क्रय के लिए 32200 रुपये खर्च किए थे। इस रकम में से फर्म को गढ़िया ने विभागीय स्तर से 1800 रुपये का भुगतान किया जबकि शेष धनराशि का भुगतान उन्होंने अपने प्रयासों से किया था। कुछ समय बाद उनका कपकोट ब्लाक स्थानांतरण हो गया। उनके स्थान पर आई बीडीओ संगीता आर्या ने अवशेष धनराशि गढ़िया को देने के बजाए फर्म को भेज दी। इस धनराशि को लेकर गढ़िया ने बीडीओ को पत्र लिखे, लेकिन उन्हें उनका धन नहीं मिला। बाद में मामला न्यायालय पहुंचा। न्यायालय के निर्देश पर गढ़िया को उनका धन मिल गया, लेकिन जिला जज के न्यायालय के न्याय शुल्क का 704 रुपया और सिविज जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय के न्याय शुल्क 697.50 रुपये उन्हें नहीं मिला। इसके लिए दोनों न्यायालयों ने बीडीओ को गढ़िया को वाद और अपील पर आए न्याय खर्च का भुगतान शीघ्र करने के आदेश पारित किए। डीएम ने दोनों न्यायालयों के पारित आदेशों के तहत बीडीओ को अवकाश प्राप्त बीडीओ को न्याय शुल्क में आए खर्च का भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए। बीडीओ ने अब न्याय शुल्क का भुगतान अवकाश प्राप्त बीडीओ गढ़िया को चेक के जरिए कर दिया है। उन्होंने गढ़िया को प्राप्ति रसीद शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है।
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