फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Bail Plea Accepted in POCSO Case

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मिली जमानत

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Nov 2022 11:24 PM IST
विज्ञापन
Bail Plea Accepted in POCSO Case
बागेश्वर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष सत्र न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया है।
विज्ञापन

कोतवाली बागेश्वर में 31 मई के एक मामले में पुलिस ने कलुवा उर्फ सोनू निवासी चंदनपुर हसनपुर, लजला अमरोहा (यूपी) से बरामद किया। मामले में नौ अक्तूबर को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। जमानत प्रार्थनापत्र पर बुधवार को बहस हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक केएस कार्की, आरोपी की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश तिवाड़ी ने जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस की। विशेष सत्र न्यायाधीश एसएमडी दानिश ने जमानतपत्र स्वीकार करते हुए आरोपी को पचास-पचास हजार रुपये के दो जमानती और इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका पेश करने पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed