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देवदार का पेड़ काटने के आरोपी पर लगाया 75 हजार का जुर्माना 

Mon, 27 Aug 2018 11:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर।
अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर। Updated Mon, 27 Aug 2018 11:32 PM IST
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75 thousand penalty imposed on cutting of pine tree
बरामद की गई देवदार की लकड़ी - फोटो : अमर उजाला
सूवन विभाग की टीम ने अणां के भवान सिंह थोकदार स्मृति वन में देवदार के सूखे पेड़ पर आरी चलाने मामले के आरोपी पर 75 हजार का जुर्माना लगा दिया है। विभाग ने आरोपी के घर पर छापा मारकर वहां से दो देवदार के स्लीपर भी बरामद किए हैं।   
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बैजनाथ रेंज के अणां के भवान सिंह थोकदार स्मृति वन में एक वन माफिया ने डेढ़ सौ साल पुराने देवदार के सूखे पेड़ पर आरी चला दी। ग्रामीणों और थोकदार के परिजनों ने वन विभाग से शिकायत कर ग्राम नौघर निवासी आनंद कोहली पर पेड़ काटने का आरोप लगाया था। ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग ने रविवार को मौके से तीन लाख रुपये की देवदार की लकड़ी बरामद कर ली है। बकायदा एसीएफ बलवंत सिंह शाही के नेतृत्व में विभाग की टीम ने रविवार की रात करीब दस बजे आरोपी के घर पर छापा मारा। टीम ने आरोपी के घर से देवदार के दो और स्लीपर भी बरामद किए। छापा मार दल में वन दरोगा चंदन सिंह टंगणिया,वन वन दरोगा नरायण दत्त पांडे, वन रक्षक सुरेश लाल आदि शामिल थे। 
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रेंजर बीएस बिष्ट ने बताया कि विभाग ने आरोपी पर 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दो दिन के भीतर जुर्मा जमा नहीं करने पर आरोपी के खिलाफ फारेस्ट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वन दरोगा चंदन सिंह टंगणिया ने बताया कि आरोपी के घर पर तुन की काफी लकड़ी भी है। विभाग ने आरोपी को तुन की लकड़ी के दो दिन के भीतर कागजाद दिखाने को कहा गया है। कागजाद नहीं दिखाने पर विभाग तुन की लकड़ी को भी अपने कब्जे में ले लेगा। 
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 मामले की गहराई से जांच कर रही है टीम 
गरुड़ (बागेश्वर) । डीएफओ आरके सिंह ने बताया कि विभाग की टीम मामले की गहराई से जांच कर रही है। विभागीय कर्मचारियों को बैजनाथ और गढ़खेत रेंज के अंतर्गत काटे गए तुन के पेड़ों  गिनती के भी निर्देश दिए गए हैं। डीएफओ ने बताया कि जांच में विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत से तुन पेड़ काटने का मामला प्रकाश में आया तो विभागीय कर्मचारी के खिलाफ फारेस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 
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