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बाबा रामदेव की कंपनियों को 15 दिन की मोहलत

Sat, 22 Dec 2012 08:56 AM IST
हरिद्वार/ब्यूरो
हरिद्वार/ब्यूरो Updated Sat, 22 Dec 2012 08:56 AM IST
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baba ramdev companies got fifteen days ultimatum

पतंजलि के खाद्य सैंपल फेल होने के मामले में आपत्ति और जवाब दाखिल करने के लिए बाबा रामदेव की कंपनियों को पंद्रह दिन की मोहलत मिल गई है। इस मामले में शुक्रवार को एडीएम कोर्ट में रामदेव के वकील पहली बार पेश हुए और अदालत से समय मांगा। अब मामले की सुनवाई चार जनवरी को होगी।

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खाद्य सुरक्षा विभाग ने 16 अगस्त 2012 को कनखल स्थित पतंजलि औषधालय से छह खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए थे। विभाग ने सरसों का तेल, आरोग्य बेसन, नमक, काली मिर्च, अनानास जेम के सैंपल फेल होने के आरोप में 21 नवंबर 2012 को एडीएम कोर्ट में मामला दर्ज कराया था।
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इसमें अविनाश सैनी, क्वालिटी कंट्रोलर पतंजलि लिमिटेड, पतंजलि औषधालय, पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड ट्रेडिंग यूनिट, पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क पदार्थ, पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड, पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिडेट सहित सहयोगी निर्माता कंपनी आर एंड जे ऑयल एंड फैट प्राइवेट लिमिटेड जोटवाड़ा जयपुर (राजस्थान) और अंकुर कैम फूड लिमिडेट जिला कच्छ (गुजरात) को पक्षकार बनाया गया है।
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शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई की पहली तारीख को पतंजलि ओर से वकील, क्वालिटी कंट्रोलर अविनाश सैनी और आर एंड जे ऑयल एंड फैट प्राइवेट लिमिटेड जोटवाड़ा जयपुर (राजस्थान) की ओर से भी एक प्रतिनिधि कोर्ट में प्रस्तुत हुए। अंकुर कैम फूड लिमिडेट जिला कच्छ (गुजरात) की ओर से कोई भी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुआ।

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