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गांजा तस्करी के दो आरोपियों का जमानत याचिका खारिज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2020 12:15 AM IST
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Two accused of smuggling hemp
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी कलुवा निवासी अलीगंज बुढानपुर थाना भरतपुर जिला मुरादाबाद और कमरुद्दीन निवासी अलीगंज, थाना भरतपुर जिला मुरादाबाद का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
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28 अक्तूबर को दोनों आरोपी दो बड़े कट्टों के साथ यात्री प्रतीक्षालय रीठा ढकूरा के पास बैठे थे। वाहनों की चेकिंग कर पुलिस ने कट्टों की तलाशी ली तो कलुवा के कट्टे से 15.054 किलो और कमरुद्दीन के कट्टे से 19.28 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों ने जमानत के लिए विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन चंद्र कैड़ा ने न्यायालय में आरोपियों को जमानत देने का घोर विरोध किया और कहा कि यह रिहा होने पर दोबारा ऐसी ही घटना की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। आरोपियों को जमानत देने का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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