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Almora News: लैंगिक अपराध मामले में दोषी को तीन साल की सजा

Wed, 17 Apr 2024 01:45 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Wed, 17 Apr 2024 01:45 AM IST
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Three years imprisonment to the accused in sexual crime case
अल्मोड़ा। लैंगिक अपराध के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा श्रीकांत पांडे की अदालत ने अभियुक्त करमवीर निवासी इटावा, यूपी को दोष सिद्ध किया है। दोषी को तीन साल का कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा और विशेष लोक अभियोजक घनश्याम जोशी ने बताया कि वादी ने पुलिस को तहरीर सौंप कर बताया कि 10 जनवरी 2023 को उसकी बहन अस्पताल गई थी और वापस नहीं आई। काफी खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिली। जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान पुलिस को 30 जनवरी 2023 को पीड़िता इटावा, यूपी से बरामद हुई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामले में अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में आठ गवाह पेश किए। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
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