फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   three years imprisonment for molestation

Almora News: छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल का कारावास

Tue, 28 Mar 2023 11:46 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Tue, 28 Mar 2023 11:46 PM IST
विज्ञापन
three years imprisonment for molestation
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने छेड़खानी के आरोपी पूरन सिंह को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा और विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि वादी ने पुलिस को एक तहरीर दी। जिसके मुताबिक 9 जनवरी 2022 को उसकी नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी। देर रात गांव का ही पूरन सिंह घर में घुसकर उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी करने लगा और शोर मचाने पर भाग निकला। 10 जनवरी 2022 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 457 के तहत एक साल कारावास और 500 रुपये अर्थदंड व पॉक्सो एक्ट के तहत तीन साल कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद


इंसेट
मारपीट और लूट करने के आरोपी को मिली जमानत
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने मारपीट और लूट के आरोपी नरेंद्र सिंह को जमानत दी है। अधिवक्ता पंकज बजेठा ने बताया कि नरेंद्र सिंह पर अपने साथियों के साथ 16 दिसंबर 2022 को शाम छह बजे वादी ललित सिंह के साथ मारपीट कर उसकी सोने की चेन, मोबाइल पर नकदी छीनने का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी थी। मंगलवार को सुनवाई हुई। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने उन्हें जमानत दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed