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मारपीट के आरोपी को तीन साल का कठोर कारावास
अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
Updated Fri, 13 May 2016 10:21 PM IST
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना सागर ने मारपीट, गाली गलौच और अंगुली काटने के आरोपी सोमेश्वर तहसील के भंडारी गांव निवासी एक व्यक्ति को धारा 326 में तीन वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। न्यायालय ने आदेश दिए कि अर्थदंड की धनराशि में से चोटिल को पांच हजार रुपये प्रतिकर के रूप में मिलेंगे।
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सोमेश्वर तहसील के भंडारीगांव (जैंचोली) निवासी अशोक सिंह भंडारी ने चार मार्च 2015 की शाम 7:30 बजे गांव के ही निवासी कमल भंडारी से गाली गलौच और मारपीट की। मना करने पर आरोपी ने दांत से कमल भंडारी के बांए हाथ की तर्जनी अंगुली काटकर अलग कर दी। इसी दिन चोटिल कमल भंडारी ने अशोक भंडारी के खिलाफ सोमेश्वर थाने में मामला दर्ज कराया।
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सोमेश्वर थाना पुलिस ने धारा 326, 504 में न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अरुण गौड़ ने न्यायालय में पांच गवाह परीक्षित कराए। मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चला। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोपी पर धारा 326 में दोष सिद्ध हुआ, जबकि 504 में दोष सिद्ध नहीं हुआ।
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