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आयोग ने चुनाव खर्च से संबंधित नियमों को सख्त किया
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
Updated Fri, 13 Jan 2017 10:43 PM IST
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इस बार चुनाव आयोग ने चुनाव व्यय से संबंधित नियमों को काफी सख्त कर दिया है। अब तक जहां प्रत्याशी को चुनाव में होने वाले व्यय का ब्यौरा ही देना पड़ता था, लेकिन इस बार उम्मीदवारों के लिए नामांकन तिथि से पूर्व नया बैंक खाता खोलकर चुनाव में खर्च के लिए पैसा जमा करना होगा। चुनाव के दौरान जो भी धनराशि खर्च होगी उसका भुगतान इसी खाते से ही होगा। निर्वाचन लेखा टीम प्रत्येक उम्मीदवार के खातों की जांच भी करेगी। नया खाता नहीं खोलने की स्थिति में चुनाव आयोग उम्मीदवार का नामांकन रद कर सकता है।
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निर्वाचन आयोग ने विधानसभा उम्मीदवारों को नामांकन से पूर्व नया खाता खोलने के लिए कहा है। नए खाते में उम्मीदवार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि, पार्टी चंदा और परिवार से मिले पैसे को जमा करेगा। चुनाव के दौरान उम्मीदवार जो भी धनराशि खर्च करेगा या निकालेगा इसके लिए इसी चुनावी खाते का प्रयोग करना पड़ेगा। यही नहीं उम्मीदवार को नामांकन तिथि के दिन से खर्च होने वाली धनराशि के लिए अलग से रजिस्टर भी बनाना पड़ेगा जिसमें उसे हर खर्च को दर्शाना आवश्यक होगा और रिटर्निंग आफिसर को उस रजिस्टर का परीक्षण भी कराएगा।
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प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण विक्रम सिंह जंतवाल ने बताया कि निर्वाचन की लेखा टीम उम्मीदवारों के खातों और रजिस्टर में दर्ज व्यय का तीन बार अंकन करेगी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नया खाता नहीं बनाने वाले उम्मीदवारों का नामांकन रद करने की प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने बताया कि रजिस्टर में गलती पाए जाने और रजिस्टर का परीक्षण नहीं कराने पर उम्मीदवार की सभी चुनावी अनुमतियां रद होने के साथ ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी प्रावधान है।
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