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एनडीपीएस एक्ट में आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 20 May 2021 08:49 PM IST
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The bail of the accused of the NDPS Act is approved
अल्मोड़ा। सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुलतान की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट, महामारी अधिनियम और 51-बी आपदा प्रबंधन अधिनियम में आरोपी ग्राम अमखोली निवासी पवन जोशी और ग्राम झाड़कोट निवासी जगदीश चंद्र लोहनी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है।
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आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इसकी सुनवाई सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। ताकुला चौकी पुलिस 12 मई को सारकोट स्कूल के पास वाहनों की चेकिंग कर ही थी। शाम 7:52 बजे बसौली से ताकुला की ओर आ रही सफेद रंग की कार को रोका। कार को चेक किया तो उसके डेस बोर्ड में 8.39 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय में आरोपियों को जमानत देने का विरोध किया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कृष्ण चंद्र बाराकोटी और दीप चंद्र जोशी ने न्यायालय को बताया कि आरोपियों का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोपी पवन ताकुला का संभ्रांत व्यक्ति है, जबकि जगदीश सरकारी नौकरी में है। जमानत होने पर आरोपी जमानत की शर्तों का पूरी तरह पालन करेंगे। उन्होंने न्यायालय को बताया कि पुलिस ने किसी स्वतंत्र साक्षी को बरामदगी का गवाह भी नहीं बनाया है और आरोपियों के परिवारजनों को इसकी सूचना एक दिन बाद 13 मई को दी गई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दोनों आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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