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मां और बच्चों को पीटने पर छह माह की कैद
Wed, 16 Jan 2019 10:51 PM IST
Almora desk
अमर उजाला ब्यूरो अल्मोड़ा।
अमर उजाला ब्यूरो अल्मोड़ा।
Published by: Almora desk
Updated Wed, 16 Jan 2019 10:51 PM IST
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा मनमोहन सिंह ने परिजनों के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी महेंद्र सिंह कैड़ा पुत्र स्व. नारायण सिंह कैड़ा, ग्राम अथरमणि (पांडेखोला) निवासी को छह माह के कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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महेंद्र सिंह कैड़ा ने तीन सितंबर 2018 को अपनी 84 वर्षीय वृद्धा माता बसंती देवी और अपने बच्चों के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही घर से निकाल दिया। मारपीट में वृद्धा बसंती देवी के पांव में चोट आई। बसंती देवी ने अल्मोड़ा कोतवाली में घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह के न्यायालय में चला।
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अभियोजन की ओर से प्रभारी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अरुण गौड़ और सहायक अभियोजन अधिकारी कुंवर सिह बिष्ट ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की और सात गवाह परीक्षित कराए। न्यायालय में आरोपी पर धारा 323, 506 में दोष सिद्ध हुआ। धारा 323 में आारोपी को जेल में पूर्व बिताई गई अवधि और पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा, धारा 506 में छह माह के कठोर कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को दोनों धाराओं में पंद्रह-पंद्रह दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा।
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