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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Sentenced to two years of vehicle crush

वाहन से कुचलने वाले को दो साल की सजा

Mon, 28 Nov 2016 10:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो बागेश्वर
अमर उजाला ब्यूरो बागेश्वर Updated Mon, 28 Nov 2016 10:46 PM IST
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में सुनवाई करते हुए एक को सड़क दुर्घटना करने का दोषी पाते हुए उसे दो साल के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उसे दुर्घटना जान गवां चुके मृतक के आश्रित को एक लाख रुपए का मुआवजा देने के भी आदेश दिए। 



जानकारी के अनुसार गत 23 अप्रैल को मान सिंह और उसका भाई शामा बाजार से अपने घर जा रहे थे। लीती की ओर से आ रहे लक्ष्मण सिंह ने अपने वाहन पिकप संख्या यूके 02सीए 0244 को तेजी और लापरवाही से चलाकर मान सिंह के भाई धन सिंह को टक्कर मारकर कुचल दिया। जिससे धन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में अभियोजन अधिकारी ललित मोहन आर्य और कोर्ट मुहर्रिर कमल वर्मा ने न्यायालय में नौ गवाह परीक्षित कराए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त लक्ष्मण सिंह को दोषी पाते हुए धारा 279 के अंतर्गत छह माह और धारा 304 के अंतर्गत उसे दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने अभियुक्त को मृतक के विधिक उत्तराधिकारी को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी पारित किए।
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