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14 वादों का निस्तारण कर 46 हजार रुपये अर्थदंड वसूला
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
Updated Sun, 09 Oct 2016 12:16 AM IST
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अल्मोड़ा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित लोक अदालत में 14 वादों का निस्तारण किया गया। जिसमें अर्थदंड के रूप में 46,300 रुपये वसूले गए। सिविल जज (जूनियर डिविजन), न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एमवी एक्ट के तीन वादों का निस्तारण कर अर्थदंड के तौर पर 800 रुपये वसूले गए।
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सिविल जज (जूनियर डिविजन) न्यायिक मजिस्ट्रेट रानीखेत की अदालत में 60 आबकारी अधिनियम के एक वाद का निस्तारण कर अर्थदंड के रूप में पांच हजार रुपये वसूले गए। सिविल जज (जूनियर डिविजन), न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वाराहाट की अदालत में एमवी एक्ट संबंधी एक वाद, 60 आबकारी अधिनियम के दो वाद कुल तीन वादों का निस्तारण किया गया।
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अर्थदंड के रूप में 11 हजार रुपये वसूले गए। सिविल जज (जूनियर डिविजन) न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण की अदालत में एमवीएक्ट संबंधी दो वाद, 60 आबकारी अधिनियम के पांच वाद कुल सात वादों का निस्तारण किया गया। अर्थदंड के रूप में 29 हजार 500 रुपये वसूले गए। लोक अदालत में कुल 14 वादों का निस्तारण किया गया। अर्थदंड के रूप में 46 हजार 300 रुपये वसूले गए।
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