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बलात्कार के आरोपी को सात साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
Updated Sun, 07 Feb 2016 12:04 AM IST
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विशेष सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेंद्र शर्मा ने नाबालिग छात्रा से बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले में तहसील सोमेश्वर के ग्राम मठ पिनाथ निवासी अभियुक्त महंत चंदन गिरि को धारा 376 (2) और 34/ पाक्सो एक्ट में सात साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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बारहवीं में पढ़ने वाली छात्रा चार जुलाई को एनसीसी कैंप में द्वाराहाट गई थी। 10 जुलाई को महंत चंदन गिरि एनसीसी कैंप द्वाराहाट से छात्रा को बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल में बैठकर जोशीमठ और बागेश्वर ले लगा।
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बागेश्वर के एक होटल में रुककर आरोपी ने छात्रा के साथ बलात्कार और छेड़ाखानी की। वह छात्रा को पिथौरागढ़ भी ले गया। वहां भी दोनों एक होटल में रुके। फिर वहां से बिंता पहुंचे।
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मामले की प्राथमिकी पीड़िता के मामा ने 14 जुलाई को थाना द्वाराहाट में दर्ज कराई। 15 जुलाई को पुलिस टीम ने आरोपी और छात्रा को बिंता पुल के पास से पकड़ा। महंत चंदन गिरि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में चला।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरीश चंद्र फुलारा ने पैरवी की। न्यायालय में साक्ष्य के लिए 10 गवाह पेश कराए। एक गवाह स्कूल के प्रधानाध्यापक को छात्रा की उम्र के संबंध में न्यायालय में तलब किया। स्कूल के रजिस्टर के अनुसार छात्रा की उम्र 16 वर्ष बताई गई।
न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य, चिकित्सा प्रमाण पत्र और पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी महंत को धारा 376(2) और पाक्सो एक्ट में दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को सात साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। धारा 363, 365 से दोषमुक्त किया। पीड़िता के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को भी लिखा गया है।