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Almora News: डंपर चालक को दो साल का कारावास

Wed, 12 Jul 2023 11:26 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Wed, 12 Jul 2023 11:26 PM IST
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Prison For Dumper Driver
भिकियासैंण (अल्मोड़ा)। न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण आदर्श त्रिपाठी की अदालत ने शिक्षक को टक्कर मारकर घायल करने के दोषी डंपर चालक को दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 2,500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक अभियोजन अधिकारी अशोक जोशी ने बताया कि 23 फरवरी 2018 को सुबह 9:40 बजे रामनगर से सल्ट की ओर आ रहे डंपर ने एक शिक्षक के वाहन को टक्कर मार दी थी। हादसे में शिक्षक घायल हो गए थे जबकि डंपर चालक अफसर उर्फ असगर अली मौके से फरार हो गया था। उसके खिलाफ थाना सल्ट में केस दर्ज किया गया था।
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आरोप पत्र दायर होने पर मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण की अदालत में चला। दोनों पक्षों को सुनने और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट आदर्श त्रिपाठी की अदालत ने डंपर चालक अफसर उर्फ असगर अली पुत्र काले खां निवासी बादली टांडा रामनगर जिला नैनीताल को धारा 279, 337, 338 में अलग-अलग सजाएं सुनाईं। इसके तहत उसे दो वर्ष का साधारण कारावास, 2,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न होने पर एक माह के कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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