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सेवा में कमी पर शिकायतकर्ता को अदा करें 14 हजार
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
Updated Thu, 13 Apr 2017 10:34 PM IST
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सेवा में कमी पर सक्षम जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने हरि गिफ्ट्स मोबाइल चौक बाजार अल्मोड़ा, माइक्रोमैक्स सर्विस सेंटर उल्का देवी मंदिर अल्मोड़ा और माइक्रोमैक्स इंफारमेटिक्स न्यू दिल्ली को शिकायकर्ता को 14 हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं।
पल्टन बाजार निवासी सौरभ कन्नौजिया ने हरि गिफ्ट्स मोबाइल चौक बाजार अल्मोड़ा से माइक्रोमैक्स कैवास नाइटो-3 ई 352 सी-1-पी मोबाइल खरीदा। मोबाइल एक माह बाद ही खराब हो गया। न ही दुकानदार और न ही सर्विस सेंटर माइक्रोमैक्स सर्विस सेंटर उल्का देवी मंदिर थपलिया ने मोबाइल ठीक किया। इसके बाद सौरभ ने आठ नवंबर 2016 को फोरम में वाद दायर कर दुकानदार, सर्विस सेंटर और माइक्रोमैक्स इंफोरमेटिक्स वी-82 मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक न्यू दिल्ली को पक्षकार बनाया।
फोरम के अध्यक्ष डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, सदस्य प्रभात कुमार चौधरी और लीला जोशी ने माना की विपक्षीगणों द्वारा शिकायकर्ता के साथ किया गया व्यवहार सेवा में कमी के अंतर्गत आता है। शिकायतकर्ता मोबाइल की कीमत 9000 रुपये, मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति 5000 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है। न्यायालय ने विपक्षीगणों को आदेशित किया है कि वह निर्णय की तिथि के एक माह के भीतर शिकायतकर्ता को कुल 14 हजार रुपये अदा करना सुनिश्चित करें।
पल्टन बाजार निवासी सौरभ कन्नौजिया ने हरि गिफ्ट्स मोबाइल चौक बाजार अल्मोड़ा से माइक्रोमैक्स कैवास नाइटो-3 ई 352 सी-1-पी मोबाइल खरीदा। मोबाइल एक माह बाद ही खराब हो गया। न ही दुकानदार और न ही सर्विस सेंटर माइक्रोमैक्स सर्विस सेंटर उल्का देवी मंदिर थपलिया ने मोबाइल ठीक किया। इसके बाद सौरभ ने आठ नवंबर 2016 को फोरम में वाद दायर कर दुकानदार, सर्विस सेंटर और माइक्रोमैक्स इंफोरमेटिक्स वी-82 मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक न्यू दिल्ली को पक्षकार बनाया।
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फोरम के अध्यक्ष डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, सदस्य प्रभात कुमार चौधरी और लीला जोशी ने माना की विपक्षीगणों द्वारा शिकायकर्ता के साथ किया गया व्यवहार सेवा में कमी के अंतर्गत आता है। शिकायतकर्ता मोबाइल की कीमत 9000 रुपये, मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति 5000 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है। न्यायालय ने विपक्षीगणों को आदेशित किया है कि वह निर्णय की तिथि के एक माह के भीतर शिकायतकर्ता को कुल 14 हजार रुपये अदा करना सुनिश्चित करें।
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