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पॉक्सो एक्ट में आरोपी को तीन साल की कठोर सजा
अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
Updated Fri, 29 Apr 2016 11:18 PM IST
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विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी कुज्याड़ी गांव निवासी एक व्यक्ति को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में तीन साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने पीड़िता को पॉक्सो एक्ट में एक लाख रुपये मुआवजा राज्य सरकार से दिलाए जाने के आदेश भी दिए हैं।
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अल्मोड़ा तहसील का कुज्याड़ी गांव निवासी गिरीश लाल पुत्र स्व. दीवान राम 28 नवंबर 2015 को नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर हल्द्वानी ले गया। इसकी रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने पटवारी ज्योली के यहां दर्ज कराई। राजस्व पुलिस ने पांच दिसंबर 2015 को आरोपी गिरीश लाल और पीड़िता को कोसी बाजार से बरामद कर लिया। न्यायालय में आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366 (क) और धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में मामला चला।
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अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरीश चंद्र फुलारा ने न्यायालय में सात गवाह परीक्षित कराए। विशेष शत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों का परिसीलन किया। न्यायालय ने धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में आरोपी गिरीश लाल को तीन साल की कठोर सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। धारा 363 और 366 (क) में अभियुक्त को दोषमुक्त किया। न्यायालय ने पीड़िता को पॉक्सो एक्ट में एक लाख रुपये मुआवजा राज्य सराकर से दिलाए जाने के आदेश भी दिए।
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