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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   One year imprisonment for molestation of woman

महिला से छेड़छाड़ पर एक साल का कारावास

Tue, 15 Jan 2019 11:06 PM IST
Almora desk अमर उजाला ब्यूरो  अल्मोड़ा।
अमर उजाला ब्यूरो  अल्मोड़ा। Published by: Almora desk Updated Tue, 15 Jan 2019 11:06 PM IST
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 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह ने महिला कर्मी से अश्लील हरकत और छेड़खानी करने के आरोपी धारानौला गणेशीगैर निवासी गणेश वाल्मीकि पुत्र शंकर वाल्मीकि को एक साल का कठोर कारावास और 2500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। 

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15 जून 2018 की सुबह 7:30 बजे शहर के एक अस्पताल में कार्यरत महिला कर्मी को अकेला देखकर गणेश वाल्मीकि   उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। साथ ही गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने मामले की प्राथमिकी अल्मोड़ा कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस ने जांच कर धारा 354, 504, 506, 323  में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। 
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मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से प्रभारी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अरुण गौड़ और सहायक अभियोजन अधिकारी कुंवर सिंह बिष्ट ने  तीन गवाह न्यायालय में पेश कराए और प्रभावी पैरवी की। न्यायालय में आरोपी गणेश वाल्मीकि धारा 354, 504, 506, 323 में दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने धारा 323 में आरोपी को छह माह का कठोर कारावास और पांच सौ रुपये जुर्माना, धारा 354 में एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 504 में छह माह का कठोर कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड, धारा 506 में छह माह का कठोर कारावास और पांच सौ रुपये जुर्माने से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर चारों धाराओं में क्रमश: एक-एक माह और पंद्रह पंद्रह दिन की अतिरिक्त सजा आरोपी को भोगनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।  

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