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लज्जाभंग करने पर एक माह का कठोर कारावास
Sun, 20 Jan 2019 12:04 AM IST
Almora desk
अमर उजाला ब्यूरो अल्मोड़ा।
अमर उजाला ब्यूरो अल्मोड़ा।
Published by: Almora desk
Updated Sun, 20 Jan 2019 12:04 AM IST
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा मनमोहन सिंह ने महिला से लज्जाभंग के एक मामले में अभियुक्त आनंद बल्लभ उर्फ पप्पू पुत्र पीतांबर दत्त निवासी ग्राम घुन्योली पोस्ट मंगलता जिला अल्मोड़ा को एक वर्ष का कठोर कारावास, छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
21 फरवरी 2017 को सुबह नौ बजे महिला अपने खेतों में गोबर की खाद डालने जा रही थी। इसी दौरान आनंद बल्लभ उस पर झपट गया। उसने महिला के साथ मारपीट भी की। इसके बाद महिला ने राजस्व पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई। बाद में मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित हुआ। पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा के न्यायालय में चला।
अभियोजन की ओर से प्रभारी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अरुण गौड़ और सहायक अभियोजन अधिकारी कुंवर सिंह बिष्ट ने प्रभावी पैरवी की और न्यायालय में चार गवाह परीक्षित कराए। न्यायालय में आरोपी पर धारा 323,354 में दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने धारा 323 में आरोपी को छह माह का साधारण कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 354 में एक वर्ष का कठोर कारावास, पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को क्रमश: सात दिन और एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। दोनों सजाए साथ-साथ चलेंगी।
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21 फरवरी 2017 को सुबह नौ बजे महिला अपने खेतों में गोबर की खाद डालने जा रही थी। इसी दौरान आनंद बल्लभ उस पर झपट गया। उसने महिला के साथ मारपीट भी की। इसके बाद महिला ने राजस्व पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई। बाद में मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित हुआ। पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा के न्यायालय में चला।
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अभियोजन की ओर से प्रभारी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अरुण गौड़ और सहायक अभियोजन अधिकारी कुंवर सिंह बिष्ट ने प्रभावी पैरवी की और न्यायालय में चार गवाह परीक्षित कराए। न्यायालय में आरोपी पर धारा 323,354 में दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने धारा 323 में आरोपी को छह माह का साधारण कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 354 में एक वर्ष का कठोर कारावास, पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को क्रमश: सात दिन और एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। दोनों सजाए साथ-साथ चलेंगी।
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