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Almora News: कारोबारियों के लिए खुशखबरी, एमनेस्टी योजना के तहत मिलेगी छूट

Thu, 20 Feb 2025 12:16 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Thu, 20 Feb 2025 12:16 AM IST
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अल्मोड़ा। व्यापारी तीन वित्त वर्षों के लिए एमनेस्टी योजना का लाभ ले सकते हैं। अल्मोड़ा के राज्य कर सहायक आयुक्त धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि जीएसटी के तहत पंजीकृत बकायेदारों के लिए जीएसटी बकाया पर ब्याज, अर्थदंड की माफी के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जिन व्यापारियों का वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से संबंधित कर निर्धारण धारा 73 के तहत पारित किया गया है, की मूल कर की धनराशि को जमा कर ब्याज एवं अर्थदंड में छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मूल कर को 31 मार्च तक जमा कर इस दिन से तीन माह के भीतर छूट का प्रार्थना पत्र एसपीएल-02 को ऑनलाइन दाखिल करना आवश्यक होगा। संवाद
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