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दूध, रिफाइंड, सेवइयां सहित पांच के सैंपल फेल
ब्यूरो/अमर उजाला, अल्मोड़ा।
Updated Mon, 02 Feb 2015 11:10 PM IST
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दूध, तेल, सेवइयां, पान मसाला सहित पांच नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। विभाग अब इन उत्पादों के निर्माता और वितरकों के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर करने की तैयारी कर रहा है।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा ने बताया कि पिछले वर्ष दूध सहित विभिन्न सामान के सैंपल जांच को भेजे गए थे। इसमें गोपालजी आनंदा ब्रांड का फुल क्रीम दूध, अंबुजा ब्रांड रिफाइंड तेल, सैवर ब्रांड सेवइयां, दिलबाग पान मसाला और रजनीगंधा पान मसाला के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। इन उत्पादों के निर्माता और वितरकों के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर करने की स्वीकृति लेने के लिए फाइल शासन को भेजी गई है। शासन से अनुमति मिलने के बाद विभाग इन उत्पादों के निर्माताओं और वितरकों के विरुद्ध न्यायालय में विभाग वाद दायर करेगा।
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दूध और दुग्ध पदार्थों के नौ नमूने जांच को भेजे
अल्मोड़ा। दूध और दुग्ध पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने 29 जनवरी से एक फरवरी तक जिले में विभिन्न स्थानों पर छापामार अभियान चलाया। विभिन्न ब्रांडों के नौ नमूने लेकर जांच के लिए रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजे हैं। बाहरी क्षेत्रों से जिले में आने वाले दूध के वाहनों को लोधिया में रोककर विभाग ने गोपालजी आनंदा ब्रांड और मदर डेरी ब्रांड दूध के चार नमूने लिए।
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इसके बाद रानीखेत क्षेत्र के पिलखोली बैरियर पर दुग्ध वितरण वाहन से गोपालजी आनंदा ब्रांड के पनीर, दही और दूध के तीन नमूने, इसके अतिरिक्त आंचल ब्रांड और अमूल ब्रांड के दूध के भी दो नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा ने बताया कि कुल नौ नमूने जांच के लिए रुद्रपुर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच में उत्पादों में मिलावट पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।