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पिता की हत्या करने के जुर्म में आरोपी पुत्र को आरोपी कारावास
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रानीखेत (अल्मोड़ा)। पिता की हत्या करने के जुर्म में विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोषी पुत्र को आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 12 नवंबर 2020 का है। ताड़ीखेत के सगनेटी गांव में एक बेटे ने मामूली कहासुनी के बाद पिता की गंडासे से हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया था।
विशेष सत्र न्यायाधीश मजहर मलिक सुल्तान की अदालत में मुकदमे की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने बताया कि ताड़ीखेत ब्लॉक के सगनेटी गांव निवासी निवासी नवीन सिंह नेगी ने 12 नवंबर 2020 की रात मामूली कहासुनी में अपने पिता मदन सिंह की गंडासे से हमला कर हत्या कर दी थी।
मदन की बेटियों ने मामले में तहरीर दी थी और पुलिस ने नवीन सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता हरीश मनराल ने 19 गवाह पेश किए। मृतक की पुत्रियां भी मामले में गवाह बनी। न्यायालय में विशेष सत्र न्यायाधीश का कैंप लगा। कैंप में हत्या के उक्त मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश मजहर मलिक ने दोषी नवीन सिंह नेगी को आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुना दी।
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विशेष सत्र न्यायाधीश मजहर मलिक सुल्तान की अदालत में मुकदमे की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने बताया कि ताड़ीखेत ब्लॉक के सगनेटी गांव निवासी निवासी नवीन सिंह नेगी ने 12 नवंबर 2020 की रात मामूली कहासुनी में अपने पिता मदन सिंह की गंडासे से हमला कर हत्या कर दी थी।
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मदन की बेटियों ने मामले में तहरीर दी थी और पुलिस ने नवीन सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता हरीश मनराल ने 19 गवाह पेश किए। मृतक की पुत्रियां भी मामले में गवाह बनी। न्यायालय में विशेष सत्र न्यायाधीश का कैंप लगा। कैंप में हत्या के उक्त मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश मजहर मलिक ने दोषी नवीन सिंह नेगी को आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुना दी।
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