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विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने गांजा तस्कर भोला चौधरी निवासी ललितपुर पीरुमदारा रामनगर (नैनीताल) को 10 साल का कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
सल्ट थाने की पुलिस टीम ने चार जनवरी 2019 को पुलिस सहायता केंद्र मरचूला के पास एक कार की चेकिंग की तो उसमें रखे दो कट्टों में 20 किलो 999 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने कार चालक भोला चौधरी से पूछताछ की। उसने बताया कि वह रसिया महादेव से रावत नाम के व्यक्ति से गांजा खरीदकर ला रहा है और मैदानी क्षेत्र में बेचता है। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जेल भेज दिया गया।
विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुआ। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने प्रभावी पैरवी की और सात गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए। उन्होंने न्यायालय को बताया कि आरोपी से काफी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है और वह अवैध रूप से गांजे के कारोबर में लिप्त है। न्यायालय में आरोपी पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने आरोपी को दस साल की सजा और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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सल्ट थाने की पुलिस टीम ने चार जनवरी 2019 को पुलिस सहायता केंद्र मरचूला के पास एक कार की चेकिंग की तो उसमें रखे दो कट्टों में 20 किलो 999 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने कार चालक भोला चौधरी से पूछताछ की। उसने बताया कि वह रसिया महादेव से रावत नाम के व्यक्ति से गांजा खरीदकर ला रहा है और मैदानी क्षेत्र में बेचता है। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जेल भेज दिया गया।
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विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुआ। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने प्रभावी पैरवी की और सात गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए। उन्होंने न्यायालय को बताया कि आरोपी से काफी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है और वह अवैध रूप से गांजे के कारोबर में लिप्त है। न्यायालय में आरोपी पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने आरोपी को दस साल की सजा और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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