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Almora News: हमला करने और धमकी के मामले में चार आरोपी बरी

Fri, 02 Oct 2026 11:17 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Fri, 02 Oct 2026 11:17 PM IST
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Four accused acquitted in assault and threat case
अल्मोड़ा। नगर के बाड़ी बगीचा क्षेत्र में हुई कथित मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के मामले में सीजेएम मोहम्मद याकूब की अदालत ने चार आरोपियों को बरी कर दिया। सौरभ वाल्मिकी, कृष्ण वाल्मिकी, ऋषभ चौहान उर्फ राज और प्रदीप उर्फ छुट्टी को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर दोषमुक्त किया गया।
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मामले में उपेंद्र सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया था कि 22 जून 2024 की रात गोदाम के सामने शराब और स्मैक के सेवन से रोकने पर आरोपियों ने उनके और साथी दीपक लोहनी के साथ मारपीट और गाली-गलौज की। धारदार हथियार से हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था।
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अदालत ने पाया कि एफआईआर तीन दिन बाद दर्ज हुई और घटना के समय व तिथि को लेकर गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। कथित हथियार भी बरामद नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज की प्रमाणिकता पर भी सवाल पाए गए। अभियोजन आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका। कोर्ट ने चारों को धारा 323, 504 और 506 के आरोपों से बरी कर दिया।
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