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उपभोक्ता को 28 हजार रुपये अदा करे कंपनी
अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
Updated Mon, 18 Apr 2016 10:18 PM IST
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम अल्मोड़ा ने सेवा में कमी पाए जाने पर प्रबंधक सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि. बी-वन, सेक्टर 81, फेज दो नोयडा जिला गौतमबुद्ध नगर (उप्र) को मोबाइल उपभोक्ता को प्रतिकर के रूप में 28 हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं।
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धारानौला निवासी नंदन सिंह नैनवाल ने 17 मई 2015 को प्रोपराइटर मंगल सेल्स, आवास विकास चौराहा हल्द्वानी से एक सैमसंग जी-ई7 मोबाइल सेट 20 हजार रुपये में खरीदा। कुछ समय बाद ही मोबाइल में खराबी आ गई। दुकानदार ने उनसे सर्विस सेंटर खीमानंद खुल्बे प्रबंधक सैमसंग सर्विस सेंटर टैनीमल बिल्डिंग एलआर साह रोड अल्मोड़ा को मोबाइल दिखाने को कहा। वह 14 सितंबर 2015 को वारंटी पीरियड होने पर सर्विस सेंटर मोबाइल ले गए। शिकायतकर्ता ने फोन दुरुस्त करने को कहा, लेकिन दुकानदार, सर्विस सेंटर और कंपनी टालमटोली करते रहे।
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इसके बाद नंदन सिंह ने तीनों को नोटिस भेजा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला।
16 दिसंबर 2015 को नंदन सिंह ने जिला उपभोक्ता फोरम में तीनों के खिलाफ वाद दायर किया। सर्विस सेंटर ने कहा कि हैंडसेट ठीक करने के लिए सैमसंग कंपनी की टेक्निकल स्पोर्ट टीम, नोयडा भेज दिया था। मोबाइल वहीं पर है। सर्विस सेंटर का कहना था की उसकी कोई गलती नहीं है पूरा दायित्व कंपनी का है। फोरम के अध्यक्ष डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, सदस्य लीला जोशी और प्रभात कुमार चौधरी ने पक्षकारों की बहस विस्तार से सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन कर फैसला सुनाया कि शिकायकर्ता मोबाइल का खरीद मूल्य 20 हजार रुपये, मानसिक कष्ट के पांच हजार रुपये और वाद व्यय के तीन हजार पाने का अधिकारी है। फोरम ने प्रबंधक सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रनिक्स प्रा. लि. को प्रतिकर के रूप में एक माह के भीतर नंदन सिंह नैनवाल को 28 हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए। यदि धनराशि निश्चित अवधि में नहीं दी गई तो शिकायत करने की तिथि से आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी कंपनी को चुकाना होगा।
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