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हत्यारोपी तीन भाइयों को आजीवन कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर
Updated Sun, 22 Mar 2015 01:06 AM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेंद्र शर्मा ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में तीन हत्यारोपी सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद तीनों को अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है।
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जानकारी के अनुसार कपकोट थाना क्षेत्र के जालेख गांव में पिछले साल 11 फरवरी को बारात आई थी। बारात में गडेरा गांव का दरबान सिंह भी शामिल था। शाम चार बजे बारात वापस चली गई। उसी रात आंगन में घर के लोगों के लिए खाना बन रहा था। आरोप है कि किसी बात को लेकर दरबान और मल्लादेश फरसाली निवासी गोपाल लाल शाह, जीवन लाल शाह, विशन लाल शाह पुत्र भवानी लाल शाह के बीच झगड़ा हो गया। तीनों भाइयों ने जलती लकड़ी से दरबान पर हमला कर दिया। जिससे वह वहीं पर गिर गया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस में घटना की रिपोर्ट दरबान की पत्नी खष्टी देवी ने लिखाई थी।
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मामले की विवेचना कपकोट के थानाध्यक्ष एसपी रायपा ने की और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आबिद हसन ने न्यायालय में अभियोजन के कथन को सिद्ध करने के लिए नीमा गढ़िया, खष्टी देवी, रमेश चंद्र सिंह गढ़िया, पोस्टमार्टम करने वाले डा. नेत्र सिंह टोलिया समेत कुल सात गवाह पेश किए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेंद्र शर्मा ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर तीनों भाइयों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। उन्होंने अभियुक्तों को अल्मोड़ा जेल भेजने के आदेश पारित किए।
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