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Almora News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सौतेला पिता दोषमुक्त

Sat, 12 Jul 2025 12:19 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Sat, 12 Jul 2025 12:19 AM IST
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Court release in pocso case
विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडेय की अदालत ने सुनाया फैसला, पीड़िता की उम्र में प्रमाण पत्रों और तथ्यों को किया झूठा साबित
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संवाद न्यूज एजेंसी
अल्मोड़ा। विशेष न्यायाधीश श्रीकांत पांडेय की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सौतेले पिता को दोषमुक्त करते हुए तुरंत रिहा करने के आदेश दिए। अदालत में पीड़िता की उम्र में प्रमाणपत्र और तथ्य झूठे साबित हुए।

25 जून 2023 को रानीखेत कोतवाली में पीड़िता ने तहरीर दी कि उसकी उम्र 17 वर्ष है। वह अपनी दादी के साथ मेरठ में रहती थी। वर्ष 2022 में उसकी मां उसे अपने साथ गनियारद्योली लेकर आई। तब वह अपने सौतेला पिता के साथ रहती थी। इसी बीच उसकी मां का सौतेले पति के साथ झगड़ा हो गया और वह दूसरी जगह चली गई। मां के जाने के बाद उसके सौतेले पिता ने दो बार शारीरिक संबंध बनाए। इस बात को उसने सौतेली माता और भाई को भी बताया। 24 जून 2023 को उसके सौतेले पिता ने गला दबाकर जान से मारने का भी प्रयास किया था। तहरीर के बाद पुलिस ने धारा-323, 376 और 506 में मुकदमा दर्ज किया। 26 जून को पीड़िता के धारा-164 के बयान दर्ज किए गए। सात अगस्त को सौतेले पिता को प्रतापपुर तिराहा चौकी काशीपुर से गिरफ्तार किया गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्रीकांत पांडे ने सौतेले पिता को धारा-323, 376 (2) (एन) ,506 भारतीय दंड संहिता की धारा 5(1) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोपों से दोषमुक्त किया। जिला कारागार में निरूद्ध सौतेले पिता को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए।
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