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Almora News: वाहन चोरी के दोषी को तीन साल कैद
Sat, 28 Oct 2023 11:39 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Sat, 28 Oct 2023 11:39 PM IST
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रानीखेत (अल्मोड़ा)। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने वाहन चोरी के दोषी अतिकुर्रहमान को तीन साल कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोई साक्ष्य न मिलने पर मामले के अन्य दो आरोपी अमजद खान और राकेश पाठक को दोषमुक्त करार दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि धोबी मोहल्ला निवासी अतिकुर्रहमान को चोरी के वाहनों के साथ 10 सितंबर 2018 को पकड़ा गया। उसके पास से 28 दोपहिया वाहन बरामद हुए। तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शाहदरा दिल्ली के मोहल्ला कबीरनगर निवासी उसका बहनोई अमजद रामपुर यूपी से लाकर उसे यह वाहन देता था। वह और मल्ला विश्वा निवासी राकेश इन्हें लोगों को बेचते हैं। आरोपी के बयान के आधार पर पुलिस ने राकेश और अमजद को भी गिरफ्तार किया।
इन तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 379, 411, 413, 414, 420, 467 और 471 के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। अब इस पर फैसला आया है। सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने अतिकुर्रहमान को दोषी करार देकर सजा सुनाई जबकि साक्ष्यों के अभाव में दो आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हरीश मनराल ने पैरवी की।
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जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि धोबी मोहल्ला निवासी अतिकुर्रहमान को चोरी के वाहनों के साथ 10 सितंबर 2018 को पकड़ा गया। उसके पास से 28 दोपहिया वाहन बरामद हुए। तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शाहदरा दिल्ली के मोहल्ला कबीरनगर निवासी उसका बहनोई अमजद रामपुर यूपी से लाकर उसे यह वाहन देता था। वह और मल्ला विश्वा निवासी राकेश इन्हें लोगों को बेचते हैं। आरोपी के बयान के आधार पर पुलिस ने राकेश और अमजद को भी गिरफ्तार किया।
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इन तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 379, 411, 413, 414, 420, 467 और 471 के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। अब इस पर फैसला आया है। सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने अतिकुर्रहमान को दोषी करार देकर सजा सुनाई जबकि साक्ष्यों के अभाव में दो आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हरीश मनराल ने पैरवी की।
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