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Almora News: एनडीपीएस एक्ट में तीन माह नौ दिन का कारावास
Sat, 28 Jun 2025 11:45 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Sat, 28 Jun 2025 11:45 PM IST
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अल्मोड़ा। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस श्रीकांत पांडे ने स्मैक तस्करी के मामले में दोष सिद्ध होने के बाद तीन लोगों को तीन माह नौ दिन के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उनको सात दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
सात फरवरी 2021 को डोलीडाना तिराहे के पास एसआई नीरज भाकुनी के नेतृत्व में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर तीन लोगों के पास 23.26 ग्राम स्मैक बरामद की थी। इसके बाद विजय कुमार निवासी पोस्ट अनर्सा देवलचौरा बागेश्वर, सुनील लोहिया निवासी मंडलसेरा बानरी बागेश्वर और पंकज कुमार निवासी मंडलसेरा बानरी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ने धारा - 8/21 एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध होने के बाद विजय कुमार, सुनील लोहिया, पंकज कुमार को तीन माह नौ दिन दिन के कारावास और पांच- पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर तीनों को सात-सात दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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सात फरवरी 2021 को डोलीडाना तिराहे के पास एसआई नीरज भाकुनी के नेतृत्व में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर तीन लोगों के पास 23.26 ग्राम स्मैक बरामद की थी। इसके बाद विजय कुमार निवासी पोस्ट अनर्सा देवलचौरा बागेश्वर, सुनील लोहिया निवासी मंडलसेरा बानरी बागेश्वर और पंकज कुमार निवासी मंडलसेरा बानरी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ने धारा - 8/21 एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध होने के बाद विजय कुमार, सुनील लोहिया, पंकज कुमार को तीन माह नौ दिन दिन के कारावास और पांच- पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर तीनों को सात-सात दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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