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Almora News: ग्राम पंचायत अधिकारी पर दबाव बनाने वाले को अर्थदंड की सजा
Wed, 02 Jul 2025 12:17 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Wed, 02 Jul 2025 12:17 AM IST
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जुर्माना न देने पर झेलना पड़ेगा तीन माह का साधारण कारावास
अल्मोड़ा। सिविल जज जूनियर डिविजन राजेंद्र कुमार ने नाजायज कार्य के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी पर दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति को 7500 रुपये अर्थदंड और अर्थदंड न देने पर तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
26 जुलाई 2024 को चौखुटिया ब्लाक में लगे बहुउद्देशीय शिविर में पंचायत राज विभाग के स्टॉल में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी सुबोध कांडपाल ने थाने में तहरीर दी थी। उनका कहना था कि शिविर में कोत्यूड़ा निवासी हरीश सिंह पटवाल ने नाजायज कार्य करने के लिए दबाव बनाया। कार्य न करने पर उसने उनके साथ अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी। उनका कहना था कि कोत्यूड़ा ग्राम पंचायत का चार्ज लिए उन्हें सिर्फ एक माह ही हुआ था। तहरीर के बाद उनके खिलाफ धारा -221, 352 बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया। सिविज जज जूनियर डिविजन ने धारा-221 में दोष सिद्ध होने के बाद हरीश सिंह पटवाल को 2500 रुपये अर्थदंड और अर्थदंड न देने पर एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। धारा-352 में 5000 रुपये अर्थदंड और अर्थदंड न देने पर दो माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
अल्मोड़ा। सिविल जज जूनियर डिविजन राजेंद्र कुमार ने नाजायज कार्य के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी पर दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति को 7500 रुपये अर्थदंड और अर्थदंड न देने पर तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
26 जुलाई 2024 को चौखुटिया ब्लाक में लगे बहुउद्देशीय शिविर में पंचायत राज विभाग के स्टॉल में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी सुबोध कांडपाल ने थाने में तहरीर दी थी। उनका कहना था कि शिविर में कोत्यूड़ा निवासी हरीश सिंह पटवाल ने नाजायज कार्य करने के लिए दबाव बनाया। कार्य न करने पर उसने उनके साथ अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी। उनका कहना था कि कोत्यूड़ा ग्राम पंचायत का चार्ज लिए उन्हें सिर्फ एक माह ही हुआ था। तहरीर के बाद उनके खिलाफ धारा -221, 352 बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया। सिविज जज जूनियर डिविजन ने धारा-221 में दोष सिद्ध होने के बाद हरीश सिंह पटवाल को 2500 रुपये अर्थदंड और अर्थदंड न देने पर एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। धारा-352 में 5000 रुपये अर्थदंड और अर्थदंड न देने पर दो माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
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