फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Children at work may be dangerous prison

बच्चों से खतरनाक काम करवाने पर हो सकती है जेल

Thu, 15 Sep 2016 11:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा। Updated Thu, 15 Sep 2016 11:33 PM IST
विज्ञापन

 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चौरा हवालबाग में आयोजित  विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर में शिक्षा के अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अध्यक्षता करते हुए प्राधिकरण के सचिव डा. शेष चंद्र ने बाल अधिकारों के बारे में बताया।

विज्ञापन


उन्होंने कहा कि बच्चों से खतरनाक काम  कराने और उसे बंधुवा मजदूर बनाने, उसकी कमाई खाने पर तीन साल की सजा और  जुर्माना दोनों हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही बच्चे के मानवीय गुणों का सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने बताया कि बाल अपराधों को रोकने के लिए ज्यूनाइल जस्टिस एक्ट की विभिन्न धाराओं  में बच्चे अथवा किशोर को पीटने, मारने, हमला करने, जानबूझ कर उपेक्षित करने अथवा किसी प्रकार का मानसिक, शारीरिक आघात पहुंचाने पर सजा और आर्थिक दंड  दोनों होने का प्रावधान है। बच्चे से भीख मंगवाने के अपराध के लिए तीन साल की सजा और जुर्माने दोनों की व्यवस्था की गई है। प्रधानाचार्य सुरेश पाठक ने कहा कि अधिकांश विद्यालय प्रबंधन समितियां निष्क्रिय हैं। इससे  स्कूलों का
विज्ञापन


काम बाधित होता है। संचालन महेंद्र प्रकाश ने किया। शिविर में  हरीश लाल, प्रियंका समेत छात्र-छात्राएं मौजूद थे। इस मौके पर 500 विधि की  पुस्तकें भी वितरित की गईं। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed