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स्मैक परिवहन करने के आरोपी की जमानत याचिका हुई खारिज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Mon, 22 Aug 2022 11:28 PM IST
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Bail Plea Rejected
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने स्मैक परिवहन करने के आरोपी की द्वितीय जमानत याचिका खारिज कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि आरोपी का पहले से ही स्मैक बरामदगी का एक मामला विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा में चल रहा है। अभियुक्त की प्रथम याचिका 21 जुलाई 2022 को विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा कोर्ट से खारिज की जा चुकी है।
16 अप्रैल 2022 को अल्मोड़ा पुलिस ने दीपक सिंह और सत्यम साह के पास से 17.60 ग्राम स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया था। केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आरोपी सत्यम साह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अपनी द्वितीय जमानत अर्जी प्रस्तुत की। कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी ।
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न्यायालयों में कई मामलों में हुई सुनवाई
अल्मोड़ा। सोमवार को जिला सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की कोर्ट में फौजदारी के पांच और सिविल के तीन और एक मोटर दुर्घटना याचिका के मामलों की सुनवाई हुई। एक स्मैक तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त की। अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की कोर्ट में फौजदारी के पांच मामलों और तीन मोटर दुर्घटना क्लेम, चार सिविल मामलों में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रिंकी साहनी की कोर्ट में फौजदारी के 16 और कर्मकार प्रतिकर याचिका के दो मामलों में सुनवाई हुई ।
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