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चरस तस्करी के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 05 Feb 2021 11:05 PM IST
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Bail application of Charas smuggling accused rejected
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने चरस तस्करी के अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों की याचिका खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 27 जनवरी 2021 को अभियुक्त प्रताप रात आर्या और पवन सिंह दानू निवासी ग्राम सौराग कपकोट जिला बागेश्वर को लोधिया अल्मोड़ा के पास वाहन (यूके15बी5487) में 3.523 किलो चरस बरामद की गई थी। दोनों को एडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आरोपियों ने अपने जमानत पत्र न्यायालय में पेश किया, जिसका अभियोजन द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की। इधर दूसरे मामले में आरोपी खुशाल सिंह निवासी ग्राम भेटी धारी जिला नैनीताल की जमानत याचिका विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज की। बीते 30 नवंबर को आरोपी के कब्जे से 1.8 किलो अवैध चरस बरामद की गई थी। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की। जिस पर विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।
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