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चरस तस्करी के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Dec 2020 07:08 PM IST
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Bail application of Charas smuggling accused rejected
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी घनश्याम सिंह थापा पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम सुंदरखाल थाना मुक्तेश्वर, तहसील धारी जिला नैनीताल का धारा 8/20 एनटीपीएस एक्ट में जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
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एसओजी और पुलिस की टीम 29 नवंबर को सायं 5.10 बजे मोतियापाथर के समीप गजार में वाहनों की चेकिंग कर रही थी। पुलिस को देखकर घनश्याम सिंह थापा और उसका साथी यशपाल सिंह चिलवाल पुत्र उमेद सिंह चिलवाल निवासी चमोली, पोस्ट बड़ौन, थाना मुक्तेशवर भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया और उनसे 1.118 किलो चरस बरामद की।
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आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। एक आरोपी घनश्याम सिंह थापा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय में आरोपी को जमानत देने का घोर विरोध किया। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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