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Almora News: नाबालिग को बहला फुसला कर अपने साथ रखने का आरोपी दोषमुक्त

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 19 Nov 2025 11:11 PM IST
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Accused of luring a minor and keeping her with him acquitted
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) श्रीकांत पांडेय की अदालत ने नाबालिग को बहला फुसला कर अपने साथ रखने के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है।
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मामले के अनुसार, 13 अगस्त 2024 को स्यालीखेत क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र स्यालीखेत में तहरीर दी थी। तहरीर में बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री 12 अगस्त को दोपहर में घर से बिना बताए कहीं चले गई है। शक है कि किसी ने उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है। तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 (2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की जांच की गई। नाबालिग के साथ पनकोट निवासी तारक चंद्र को गिरफ्तार किया गया। मजिस्ट्रेट के समक्ष नाबालिग के बयान दर्ज कराए गए। इसके बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 64 (2) (एम) और धारा 5 (1) सपठित धारा 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत न्यायालय के आरोप पत्र प्रेषित किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। इस पर बुधवार को फैसला आया। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) श्रीकांत पांडेय की अदालत ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद तारक चंद्र को उस पर लगे आरोपों से दोषमुक्त करार दिया। संवाद
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