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चार खाद्यान्न गोदामों का सस्ता गल्ला राशन लैप्स होने की स्थिति में
Updated Mon, 28 May 2018 11:32 PM IST
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अल्मोड़ा। जिला पूर्ति अधिकारी नारायण दत्त जोशी ने बताया है कि सोमेश्वर, कटारमल, द्वाराहाट और बग्वालीपोखर गोदाम को ढुलान ठेकादर कमलेश पांडे द्वारा पर्याप्त ट्रकों से राशन की आपूर्ति नहीं की जा रही है। आठ ट्रकों के स्थान पर मात्र दो से तीन ट्रक ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिस कारण पर्याप्त राशन उपलब्ध नहीं कराए जाने से इन गोदामों के अंतर्गत गल्ला विक्रेताओं का खाद्यान्न का आवंटन लैप्स होने की स्थिति में आ गया है।
डीएसओ ने बताया कि जून 2018 का खाद्यान्न 30 मई तक उठाया जाना है। 24 मई को क्षेत्र पंचायत हवालबाग की बैठक में कटारमल और सोमश्वर के सस्ते गल्ले विक्रेताओं को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराए जाने का मुद्दा उठा था। उन्होंने बताया कि ठेकेदार को पूर्ति निरीक्षक रेल शीर्ष हल्द्वानी द्वारा बार-बार मांग के अनुरूप ट्रक उपलब्ध कराने को नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन ठेकेदार द्वारा नोटिसों का पालन नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत यदि कार्ड धारकों को समय से खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का प्राविधान है, जबकि ठेकेदार द्वारा मांग के अनुरूप ट्रक उपलब्ध कराने का अनुबंध किया गया है। डीएसओ का कहना है कि ट्रक उलपब्ध नहीं कराए जाने से प्रतीत होता है कि ठेकेदार ट्रक उपलब्ध कराने में अक्षम है। यदि ट्रक उपलब्ध नहीं कराए तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत ठेकेदार को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 2018-19 की निविदा प्रक्रिया से वंचित करने के लिए कमेटी के माध्यम से डीएम को संस्तुति की जाएगी।
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डीएसओ ने बताया कि जून 2018 का खाद्यान्न 30 मई तक उठाया जाना है। 24 मई को क्षेत्र पंचायत हवालबाग की बैठक में कटारमल और सोमश्वर के सस्ते गल्ले विक्रेताओं को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराए जाने का मुद्दा उठा था। उन्होंने बताया कि ठेकेदार को पूर्ति निरीक्षक रेल शीर्ष हल्द्वानी द्वारा बार-बार मांग के अनुरूप ट्रक उपलब्ध कराने को नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन ठेकेदार द्वारा नोटिसों का पालन नहीं किया जा रहा है।
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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत यदि कार्ड धारकों को समय से खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का प्राविधान है, जबकि ठेकेदार द्वारा मांग के अनुरूप ट्रक उपलब्ध कराने का अनुबंध किया गया है। डीएसओ का कहना है कि ट्रक उलपब्ध नहीं कराए जाने से प्रतीत होता है कि ठेकेदार ट्रक उपलब्ध कराने में अक्षम है। यदि ट्रक उपलब्ध नहीं कराए तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत ठेकेदार को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 2018-19 की निविदा प्रक्रिया से वंचित करने के लिए कमेटी के माध्यम से डीएम को संस्तुति की जाएगी।
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