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छेड़छाड़ के आरोपी को जेल में बिताई अवधि की सजा
Updated Sun, 23 Sep 2018 10:18 PM IST
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अल्मोड़ा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह ने छेड़छाड़, स्टॉकिंग (पीछा करने) और अश्लील कमेंट करने के मामले में उत्तर प्रदेश के जिला बरेली निवासी आरोपी को धारा 354 (क), 354 (घ) और धारा 504 में जेल में बिताई अवधि और तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
उवैस पुत्र इब्राहिम सैफी निवासी ग्राम नकटिया रोड, 264 मोहनपुर बरेली (हाल निवासी लक्ष्मेश्वर बाईपास रोड अल्मोड़ा) ने सात जून 2018 की सुबह 8.30 बजे बचखेत ीरेस्टोरेंट जाखनदेवी के पास बदनियती से कालेज की एक छात्रा का हाथ पकड़ने का प्रयास किया और अश्लील कमेंट किए। छात्रा के चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हुए पर उवैस मौके से फरार हो गया। इस मामले में महिला थाने में मुकदमा पंजीकृत किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से आरोपी जेल में ही बंद था।
विवेचना में प्रकाश में आया कि आरोपी पिछले काफी समय से छात्रा को परेशान कर रहा था। वह छात्रा का आए दिन बाइक से भी पीछा भी करता था। पुलिस द्वारा आरोपी उवैस के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से प्रभारी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अरुण गौड़ और सहायक अभियोजन अधिकारी कुंवर सिंह बिष्ट ने प्रभावी पैरवी की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा धारा 354 (क), 354 (घ) और धारा 504 में आरोपी को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि और तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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उवैस पुत्र इब्राहिम सैफी निवासी ग्राम नकटिया रोड, 264 मोहनपुर बरेली (हाल निवासी लक्ष्मेश्वर बाईपास रोड अल्मोड़ा) ने सात जून 2018 की सुबह 8.30 बजे बचखेत ीरेस्टोरेंट जाखनदेवी के पास बदनियती से कालेज की एक छात्रा का हाथ पकड़ने का प्रयास किया और अश्लील कमेंट किए। छात्रा के चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हुए पर उवैस मौके से फरार हो गया। इस मामले में महिला थाने में मुकदमा पंजीकृत किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से आरोपी जेल में ही बंद था।
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विवेचना में प्रकाश में आया कि आरोपी पिछले काफी समय से छात्रा को परेशान कर रहा था। वह छात्रा का आए दिन बाइक से भी पीछा भी करता था। पुलिस द्वारा आरोपी उवैस के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से प्रभारी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अरुण गौड़ और सहायक अभियोजन अधिकारी कुंवर सिंह बिष्ट ने प्रभावी पैरवी की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा धारा 354 (क), 354 (घ) और धारा 504 में आरोपी को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि और तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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