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विनियमित प्रकरणों की सूचना जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं
Updated Tue, 22 May 2018 12:17 AM IST
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अल्मोड़ा। जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया है कि प्रदेश में विभिन्न श्रेणी की भूमि पर पट्टेदारों और अध्यासियों के अधिकारों को विनियमित किया जाना है। उत्तराखंड राजस्व अनुभाग द्वारा निर्देश दिया गया है कि शासनादेशों के अनुसार सभी उपजिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत प्रार्थना पत्रों को पंजीबद्ध कराएं। शासनादेश के प्रभावी रहने तक प्रत्येक माह की पांच तारीख तक प्राप्त आवेदन और विनियमित किए गए प्रकरणों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
डीएम ने कहा है कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा आवेदन पत्र जिला कार्यालय को भेजे जा रहे हैं। जिसे अनुभाग द्वारा एसडीएम कार्यालयों को कार्रवाई को भेजा जा रहा है। इसके बावजूद एसडीएम कार्यालयों द्वारा आवेदन प्राप्त होने की सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि प्राप्त आवेदन और विनियमित किए गए प्रकरणों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं। साथ ही भू-सुधार व्यवस्था का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें। सभी प्रार्थना पत्रों को निर्धारित समय में निस्तारण कर प्रत्येक माह की पांच तारीख तक विवरण जिला कार्यालय को भेजें।
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डीएम ने कहा है कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा आवेदन पत्र जिला कार्यालय को भेजे जा रहे हैं। जिसे अनुभाग द्वारा एसडीएम कार्यालयों को कार्रवाई को भेजा जा रहा है। इसके बावजूद एसडीएम कार्यालयों द्वारा आवेदन प्राप्त होने की सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि प्राप्त आवेदन और विनियमित किए गए प्रकरणों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं। साथ ही भू-सुधार व्यवस्था का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें। सभी प्रार्थना पत्रों को निर्धारित समय में निस्तारण कर प्रत्येक माह की पांच तारीख तक विवरण जिला कार्यालय को भेजें।
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