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उपभोक्ता को 2.27 लाख का भुगतान करे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी
Updated Thu, 08 Mar 2018 11:12 PM IST
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अल्मोड़ा। जिला उपभोक्ता फोरम ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक को दुकान में चोरी होने पर क्षतिपूर्ति के तौर पर 1.67 लाख रुपये, मानसिक क्लेश के लिए 50 हजार और वाद व्यय के रूप में 10 हजार समेत कुल 2.27 लाख रुपये का भुगतान उपभोक्ता को करने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार इंदर सिंह पुत्र आनंद सिंह की पालपुर देघाट जिला अल्मोड़ा में कपिल कम्यूनिकेशन नाम से दुकान है। व्यवसायी ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एलआर साह रोड अल्मोड़ा में अपनी दुकान का आग और चोरी का बीमा कराया था।
21 जनवरी 2015 को दुकान में चोरी हो गई और चोर दुकान में रखा सामान चुरा ले गए। इंदर सिंह ने चोरी हुए सामान के लिए 2.15 लाख रुपये के लिए दावा पेश किया लेकिन इंश्योरेंश कंपनी ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसके बाद उपभोक्ता ने इसके लिए जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने फैसले में इंश्योरेंस कंपनी से उपभोक्ता को दुकान में रखे सामान के 1,44,467 रुपये, दो साल तक आठ प्रतिशत की दर से ब्याज के तौर पर 23,114 रुपये और मानसिक क्लेश के लिए 50 हजार रुपये, वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये (कुल दो लाख 27 हजार 581 रुपये) का भुगतान करने को कहा है।
एक माह के भीतर भुगतान नहीं करने पर आठ प्रतिशत का ब्याज भी देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा और सदस्य लीला जोशी के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है।
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जानकारी के अनुसार इंदर सिंह पुत्र आनंद सिंह की पालपुर देघाट जिला अल्मोड़ा में कपिल कम्यूनिकेशन नाम से दुकान है। व्यवसायी ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एलआर साह रोड अल्मोड़ा में अपनी दुकान का आग और चोरी का बीमा कराया था।
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21 जनवरी 2015 को दुकान में चोरी हो गई और चोर दुकान में रखा सामान चुरा ले गए। इंदर सिंह ने चोरी हुए सामान के लिए 2.15 लाख रुपये के लिए दावा पेश किया लेकिन इंश्योरेंश कंपनी ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसके बाद उपभोक्ता ने इसके लिए जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने फैसले में इंश्योरेंस कंपनी से उपभोक्ता को दुकान में रखे सामान के 1,44,467 रुपये, दो साल तक आठ प्रतिशत की दर से ब्याज के तौर पर 23,114 रुपये और मानसिक क्लेश के लिए 50 हजार रुपये, वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये (कुल दो लाख 27 हजार 581 रुपये) का भुगतान करने को कहा है।
एक माह के भीतर भुगतान नहीं करने पर आठ प्रतिशत का ब्याज भी देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा और सदस्य लीला जोशी के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है।