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एनडीपीएस एक्ट में तीन को सजा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 16 Mar 2019 12:11 AM IST
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एनडीपीएस एक्ट में तीन को सजा

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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने 8/20 एनडीपीएस एक्ट में रमेश कुमार निवासी प्रेम नगर चंदनपुरी बरेली (उप्र) को दो माह की सजा, अमित शर्मा निवासी मोहल्ला सीखलापुर कुतुबखाना बरेली को दो साल की सजा, सनी यादव निवासी कालेज रोड कुतुबखाना बारादरी बरेली (उप्र) को एक साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपियों को दो-दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

12 फरवरी 2018 को लमगड़ा थाने के एसआई प्रदीप भट्ट के नेतृत्व में पुलिस कर्मी शहर फाटक तिराहे पर रात 8:08 बजे वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। कुछ समय बाद ही तिराहे की ओर एक वाहन आता हुआ दिखाई दिया। जिसे पुलिस कर्मियों ने रोका। इस वाहन में तीन व्यक्ति बैठे हुए थे। पुलिस के पूछने पर उन्होंने बताया कि वह घूमने आए हैं। शक होने पर पुलिस ने वाहन सवार रमेश कुमार की तलाशी ली तो उसके पास से 90 ग्राम चरस, अमित शर्मा से 201 ग्राम चरस और सनी यादव से 101 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने मौके पर ही इलेक्ट्रानिक तराजू से तरस को तोला और शील कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
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यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शेखर चंद्र नैल्वाल और हरीश मनराल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय में छह गवाह परीक्षित कराए। न्यायालय में तीनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध हुआ।
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