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Almora News: चरस तस्कर को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

Mon, 30 Jun 2025 11:39 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Mon, 30 Jun 2025 11:39 PM IST
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10 Year Jail Term In NDPS Case
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस श्रीकांत पांडेय ने सुनाया फैसला, एक लाख रुपये देना पड़ेगा अर्थदंड
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संवाद न्यूज एजेंसी



अल्मोड़ा। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस श्रीकांत पांडेय ने चरस तस्करी के मामले में ग्राम कनवाड़ देवीधुरा पाटी चंपावत निवासी दीवान सिंह राणा को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा झेलनी पड़ेगी।


सात जनवरी 2024 को पुलिस टीम ने धौलकड़िया तिराहे से 50 मीटर आगे चेकिंग के दौरान दीवान सिंह राणा को एक किलोे 137 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। दोषी के पूर्व में जेल में बिताई एक वर्ष पांच माह 22 दिन की सजा को समायोजित कर दिया गया है।
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