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Almora News: गांजा तस्करी के तीन दोषियों को 10 साल की सजा

Tue, 09 May 2023 11:11 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Tue, 09 May 2023 11:11 PM IST
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10-10 years sentence for three convicts of ganja smuggling
अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के तीन दोषियों को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने 10-10 साल कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उन्हें 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 7 मार्च 2021 को पुलिस ने भिकियासैंण में जैनल पुल के पास वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान एक स्विफ्ट कार को रोककर उसमें रखे भरे थैलों के बारे में पूछताछ की। उसमें सवार शमीम निवासी मिलकपुर बडेरा, बिजनौर सोनू, हेमंत सिंह निवासी मुरादाबाद ने थैलों में लाखोरी मिर्च होने की बात कही। शक होने पर पुलिस ने थैलों को खोला तो उनमें 78 किलो 890 ग्राम गांजा भरा मिला। तब पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर मंगलवार को फैसला आया। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद तीनों दोषियों को 10-10 साल कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर तीनों को 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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